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BIG BREAKING : उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए  राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

  • Writer: Jay Kumar
    Jay Kumar
  • Jul 25
  • 1 min read
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रांची डेस्क

रांची  ( RANCHI ) :  पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप घनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियां शुरू कर दिया है. चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग ने नियमानुसार एक रिटर्निंग ऑफिसर और दो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया है. जिससे यह साफ हो गया है कि जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा. संभवत: संसद के मौजूदा सत्र में ही नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा.

 भारत निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने के लिए अधिकृत है. भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है.

 

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत, निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा, और एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है. परंपरानुसार, लोक सभा के महासचिव या राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था.

 

 अतः, निर्वाचन आयोग ने, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से और उपसभापति, राज्य सभा की सहमति से, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है. जबकि गरिमा जैन, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय और विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया है. आवश्यक राजपत्र अधिसूचना आज अलग से जारी की जा रही है.

 

 

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