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चार माह में वसूली करें वार्षिक लक्ष्य, सड़क सुरक्षा के नियमों का अनदेखी करने वालों खिलाफ करें कार्रवाई - दीपक बिरुआ

  • Writer: Jay Kumar
    Jay Kumar
  • Dec 21, 2024
  • 2 min read

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TVT NEWS DESK

रांची( RANCHI) :  परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण  एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराए जाने में आम जनों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. पदाधिकारी प्रत्येक दिन आम जनता से मुलाकात करें  एवं उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र निष्पादित करने की दिशा में कार्य करें.


चार महीने में वार्षिक लक्ष्य को पूरा करें

मंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य को चार महीने में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है. पदाधिकारीगण अपनी जिम्मेवारी को समझें. लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी. समीक्षा के क्रम में मंत्री द्वारा टैक्स, परमिट तथा वाहनों के रजिस्ट्रेशन की काफी कमी पाई गई, जिस हेतु निर्देश दिया गया कि गत माह में सभी प्रकार के अनिर्णय कार्यों को यथा शीघ्र निष्पादन किया जाए. सभी पदाधिकारी को वाहनों के भौतिक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया. मंत्री के द्वारा चिरकुंडा, धनबाद में चल रहे चेक पोस्ट की भांति अन्य जिलों में चेकपोस्ट चालू किये जाने हेतु निर्देश दिया गया. बढ़ती सड़क दुर्घटना पर रोक यातायात नियमों के पालन से ही संभव है. सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई किए जाने हेतु SVD/ANPR/CCTV कैमरा राज्य भर में अधिष्ठापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया.

 

सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सघन जांच अभियान चलाएं

मंत्री ने निर्देश दिया कि नए वर्ष के आगमन तथा ठंड बढ़ने के कारण घने कोहरे में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने हेतु सघन जांच अभियान चलाएँ एवं हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहनने से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएँ.

 

ग्राम गाड़ी योजना का भौतिक निरीक्षण करें

मंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाले वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर यात्रियों के आवाजाही हेतु सुविधा की जांच करने एवं गुड प्रैक्टिस को सामने लाने का निर्देश दिया. उन्होंने ग्राम गाडी में वाहनों के लक्ष्य की प्राप्ति शत प्रतिशत किए जाने से संबंधित कार्यवाही करने का आदेश दिया. मंत्री द्वारा Hit and Run से संबंधित आवेदनों का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा में किए जाने हेतु निर्देश दिया गया.

 

बैठक में परिवहन विभाग सचिव, कृपानंद झा, संयुक्त सचिव, संगीता लाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त, प्रवीण कुमार, उपसचिव, मनोज कुमार, अवर सचिव, इरशाद आलम, अवर सचिव, राजकिशोर कुमार, सभी जिला परिवहन प्राधिकार-सह-सचिव एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे.

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